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छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण काल में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन हेतु मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी की गई है। इसके अनुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन तथा समय-समय पर सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
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छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोडऩे की अनुमति रहेगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में ध्वनि विस्तारक यत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस संक्रमण काल में निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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