गाइडलाइन का सख्ती से पालन
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वाहन चालक एवं परिचालक को राज्य सरकार द्वारा सभी सुरक्षा मानकों का प्रयोग करना होगा। वहीं यात्रा के दौरान धुम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाने एवं थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। बस मालिक के द्वारा वाहनों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध कराएंगे।
ई-पास जरूरी
अंतर-जिला परिवहन करने वाले यात्रियों को ई-पास होने पर ही दूसरे जिले में जाने की अनुमति मिलेगी। सिटी बस में यात्रा के दौरान कंडेक्टर द्वारा इसकी सख्ती से जांच करने के निर्देश दिए गए है। वह मोबाइल पर ई-पास डाउनलोड कर इसकी अनुमति ले सकते है। बिना अनुमति यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही बस के केबिन में किसी को भी प्रवेश नहीं देने और केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से इसका निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखने कहा गया है।