Bike ban in school: स्कूल में बाइक लेकर पहुंचेंगे छात्र तो अब एंट्री नहीं मिलेगी , क्लेक्टर (collector) ने सभी निजी स्कूलो के संचालक को बैठक में दिया आदेश
रायपुर। स्कूलों में दो पहिया वाहन लेकर जाने वाले बच्चों स्कूल (Bike ban on school student entry) में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार को कलेक्टोरेट में निजी स्कूल संचालक और प्राचार्यों की बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश (Bike ban in school) दिए हैं। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी पुलक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। अब स्कूलों में आने वाले ओवर लोड ऑटो पर कार्रवाई आरटीओ और यातायत पुलिस करेगी, इसके अलावा स्कूल के प्राचार्यों की इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई है।
कलेक्टर ने प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि हाइकोर्ट (highcourt guideline) के गाइडलाइन के आधार पर ही स्कूल वाहनों का संचालन किया जाएगा। सभी बसों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरे, जीपीआरएस व फायर इक्युप्मेंट व एग्जिट लगाने के निर्देश दिए गए है। निजी वाहनों को स्कूल वाहन के रुप में उपयोग (Bike ban in school)करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिया है। वाहनों को मौके से जब्त करने की योजना बनाई जा रही है।
फिटनेस में नहीं पहुंचने वालों का परमिट होगा रद्द
परिवहन विभाग ने पुलिस ग्राउंड में स्कूल वाहनों के फिटनेस जांच के लिए बुलाया गया था। दो दिन के फिटनेस टेस्ट में नहीं आने वाले स्कूल वाहनों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए आरटीओ द्वारा स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाएगा।
हर स्कूल वाहन का स्कूल को रखना होगा रिकार्ड
स्कूल के छात्रों को लाने - लेजाने वाले वाहनों का पूरा रिकार्ड स्कूल प्रबंधन को रखना होगा। किसी भी स्कूल वाहन में सीट से अधिक बच्चे न बैठे इसके लिए स्कूल प्रबंधन को निगरानी करनी होगी।
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