उत्सव के लिए 14 शर्तें, 100 मीटर के दायरे में बैरीकेड्स जरूरी
कोरोना महामारी को देखते हुए दशहरा उत्सव के लिए जिला प्रशासन ने सख्त 14 शर्तें तय की है। इस संबंध में आयोजकों की बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद आदेश जारी किया। इन शर्तों के उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आयोजन स्थान कंटेनमेंट जोन होने पर कार्यक्रम स्थगित करना होगा। मैदानों की क्षमता यानी जहां 20 हजार, वहां 10 हजार लोग शामिल हो सकेंगे। रावण दहन से 100 मीटर के दायरे में बेरिकेट्स अनिवार्य है। उत्सव समितियों को वालेंटियर की तैनाती, मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।
– किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्रों के प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई होगी।
– आयोजन से पहले संबंधित थाना प्रभारियों और जोन कमिश्नरों को जानकारी देनी होगी।
– समिति के मुख्य पदाधिकारियों के सहित मैदान की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग।
– उत्सव में आने वालों का एक रजिस्टर में नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ताकि संक्रमित होने पर ट्रेसिंग की जा सके।
– समितियों को आयोजन से पूर्व सोशल मीडिया या व्यक्तिगत कोरोना नियमों के तहत सीमित लोगों के शामिल होने की जानकारी देनी होगी।
– रामलीला, भजन संध्या, सांस्कृतिक, भंडारा पंडाल पूरी तरह से बैन रहेगा।
– रावण दहन से 100 मीटर के दायरे में बैरिकेड्स अनिवार्य है।
– सजावट, झांकी निकाला, डीजे, धुमाल बैंड पार्टी की अनुमति नहीं है।
– फायर ब्रिगेड, यातायात, वाहनों की पार्किंग व्यवस्था करानी होगी।
– प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनजीटी के नियमों का पालन करना होगा। यानी तेज आवाज वाले पटाखे, आतिशबाजी पर रोक।