खातेदार व प्लाटिंगकर्ता के द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश से किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं लिया गया है वं बिना आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित किए कृषि भूमि को शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने की नियत से छोटे-छोटे टुकड़ो मे विक्रय किया जा रहा है। वहीं, नगर के विभिन्न स्थानों पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है.
पूर्व में तहसीलदार को कई बार शिकायतें मिली, समाचार पत्रोंं में तत्संबंध में खबरें भी प्रकाशित हुई, फिर भी इस विषय पर कोई संज्ञान नही लिया जा रहा है। इससे पूर्व भी इस अवैध प्लाटिंग की और ध्यान आकर्षित किया गया था, फिर भी वो चुप्पी साधे बैठे है।
कुछ समय पूर्व कलेक्टर द्वारा नवापारा तहसीलदार, एसडीएम को आदेश दिया गया था यदि किसी भी प्रकार की प्लाटिंग नवापारा, पारागांव, तर्री, कुर्रा आदि स्थानों पर होती है तो तत्काल उस नक्शा खसरे को बैन किया जावे। इसके पूर्व नयापारा के कई खसरों को बैन किया गया है, जिसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अभी नया नया 5, 7 जगह फिर से प्लाटिंग चालू हो गई है। उन प्लाटों में तहसीलदार द्वारा किसी भी प्लांट का खसरा नंबर को बैन नहीं किया गया है।
तहसीलदार सूरज बंछोर ने कहा कि पटवारी की रिपोर्ट आ गई है। उच्चाधिकारियों को कार्यवाही के लिए खसरा नंबर प्रेषित किया जा चुका है।