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CG के अंबिकापुर में 2 साल से धारा 144 लागू, नहीं खड़े हो सकते 5 लोग कोर्ट ने अमित जोगी के साथ ही उनके वकीलों को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर किन हालातों में कोर्ट रूम की बातों को बाहर सार्वजनिक किया गया और सवाल उठाए गए हैं। जोगी ने बुधवार को हाईपावर कमेटी की चेयरमैन रीना बाबा कंगाले की गवाही को लेकर मीडिया में कई सारे आरोप लगाते हुए बयान जारी किए थे। गुरुवार को सुनवाई शुरू होते ही समीरा पैकरा के वकील ने इस मुद्दे को उठाया। यह भी पढ़ें
बस्तर में भी है काठमांडु, वहां जैसी यहां भी है खुबसूरत वादिंया, बस नहीं है तो रोजमर्रा की चीजें अजीत जोगी की दायर याचिका पर सुनवाई बढ़ीजाति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार के लिए बढ़ा दी गई है। जोगी ने अपनी याचिका में जाति निर्धारण कमेटी के उस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें उन्हें कंवर आदिवासी नहीं बताते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईपावर कमेटी गठित की जाए। लेकिन, राज्य शासन ने दुर्भावनावश एक अधिकारी को कमेटी का दर्जा दे दिया और उसी से मनचाहा आदेश निकलवा लिया।
एक विधायक और वकील होने के नाते उन्होंने न्यायालय का हमेशा सम्मान किया है। उन्हें अभी कोई अवमानना का नोटिस नहीं मिला है, मिलेगा तो अवश्य जवाब दूंगा।
अमित जोगी, विधायक, मरवाही
अमित जोगी, विधायक, मरवाही