31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हिट एंड रन के पीड़ितों को अब मिलेगा मुआवजा, मृतक के परिजनों को मिलेगा 2 लाख रुपए… घायलों को भी मिलेगा पैसा

Raipur News: हिट एंड रन के प्रकरण में पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए है। साथ ही आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

less than 1 minute read
Google source verification
accident_case_jpeg.jpg

Chhattisgarh News: हिट एंड रन के मामलों में अब मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50000 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2022 को इसका आदेश जारी किया गया है। लेकिन, जागरूकता के अभाव में पीड़ित परिवार के लोग दावेदारी करने सामने नहीं आ रहे थे। स्थिति को देखते हुए राज्य पुलिस ने सभी थानों को स्मरण पत्र जारी किया है। इसमें हिट एंड रन के प्रकरण में पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए है। साथ ही आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी की कीमत ने तोड़ा रिकॉर्ड! अब 70 हजार से भी महंगा मिलेगा गोल्ड, जानिए क्या है भाव



बताया जाता है कि सभी थानों में हिट एंड रन के संबंध में जानकारी देने पम्पलेट लगाने कहा गया है। हिट एंड रन का प्रकरण दर्ज होने पर एफआईआर के साथ कलेक्टर या संबंधित थाने में आवेदन करें। इसमें मृतक और घायल से अपना रिश्ता बताते हुए नाम-पता सहित घटनाक्रम को उल्लेखित करें। आवेदन जमा होने के बाद कलेक्टर द्वारा जांच के बाद आर्थिक मदद संबंधित परिवार को मिलेगी।

Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग