
Chhattisgarh News: हिट एंड रन के मामलों में अब मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50000 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2022 को इसका आदेश जारी किया गया है। लेकिन, जागरूकता के अभाव में पीड़ित परिवार के लोग दावेदारी करने सामने नहीं आ रहे थे। स्थिति को देखते हुए राज्य पुलिस ने सभी थानों को स्मरण पत्र जारी किया है। इसमें हिट एंड रन के प्रकरण में पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए है। साथ ही आरोपी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
बताया जाता है कि सभी थानों में हिट एंड रन के संबंध में जानकारी देने पम्पलेट लगाने कहा गया है। हिट एंड रन का प्रकरण दर्ज होने पर एफआईआर के साथ कलेक्टर या संबंधित थाने में आवेदन करें। इसमें मृतक और घायल से अपना रिश्ता बताते हुए नाम-पता सहित घटनाक्रम को उल्लेखित करें। आवेदन जमा होने के बाद कलेक्टर द्वारा जांच के बाद आर्थिक मदद संबंधित परिवार को मिलेगी।
Published on:
05 Apr 2024 04:16 pm

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