मिली राहत: अब कोई भी होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहक के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकेगा
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी (सीसीपीए) ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए
मिली राहत: अब कोई भी होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहक के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकेगा
रायपुर. होटल और रेस्टोरेंट में जायकेदार व्यंजनों का स्वाद चखने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब आपकी जेब पर होटल और रेस्टोरेंट वाले डाका नहीं डाल सकेंगे, यानी कि अब आपको होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा दिए जाने वाले बिल में सर्विस जार्च नहीं देना पड़ेगा।
बता दें कि इस मामले में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने फैसला सुनाया कि होटल और रेस्तरां फूड बिल पर ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट किसी भी तरह से सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। नए नियम के मुताबिक, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उन्हें उपभोक्ता को साफ तौर से सूचित करना होगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। यानी सर्विस चार्ज देना या नहीं देना अब ग्राहकों की मर्जी पर निर्भर करेगा, इसके लिए रेस्टोरेंट जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट में किसी अन्य नाम से भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता है। होटल इसे खाने के बिल में नहीं जोड़ सकते।
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