scriptअगर आपकी सालाना आय है 5 लाख से अधिक, तब भी मिलेगा इनकम टैक्स में छूट | If you have an more than 5 lakhs annual income, get income tax rebate | Patrika News
रायपुर

अगर आपकी सालाना आय है 5 लाख से अधिक, तब भी मिलेगा इनकम टैक्स में छूट

सरकार ने पांच लाख रुपए व्यक्तिगत सालाना आय को करमुक्त करके शुक्रवार को देश के मध्यम वर्ग को चुनावी साल में नई सौगात दी है।

रायपुरFeb 01, 2019 / 07:33 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. सरकार ने पांच लाख रुपए व्यक्तिगत सालाना आय को करमुक्त करके शुक्रवार को देश के मध्यम वर्ग को चुनावी साल में नई सौगात दी है। अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम लोगों के लिए कर में छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले करदाताओं को अब कर में पूरी छूट मिलेगी और उन्हें कोई आयकर नहीं देना होगा।
आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल की आयकर छूट से किस तरह आम जनता को लाभ मिलेगा। पत्रिका से बातचीत में सीए चेतन तारवानी ने इसे सरल तरीके से समझाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के बजट में ऐसे करदाता जिनकी शुद्ध आय 5 लाख तक है उनको टैक्स रिबेट 100 प्रतिशत तक मिलेगा यानि उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
उन्होंने बताया कि यहां शुद्ध आय से मतलब कुल आय में से आयकर में प्राप्त छूट जैसे होम लोन पर ब्याज एवं निवेश की छूट के बाद यदि आपकी आय 5 लाख तक शेष बचती है तो इसे ही शुद्ध आय कहते है जिस पर टैक्स रिबेट 100 प्रतिशत तक मिलेगा। यहां यह बताना जरूरी होगा की ऐसे करदाता जिनकी शुद्ध आय 5 लाख से ज़्यादा होगी उन्हें कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा उन्हें पूरी टैक्स जमा करनी होगी।

इस तरह है टैक्स स्लैब
2.5 लाख से 5 लाख तक – टैक्स 0 प्रतिशत
5 लाख से 10 लाख तक – टैक्स 20
10लाख से ऊपर – टैक्स 30त्न

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