script” न्याय तो दिला दूंगा पहले मुझे खुश कर दो” ऐसा कहकर नाबालिग के साथ मिटाया हवस, फिर बेचा जिस्म.. | Minor girl was raped for 1.5 years in name of justice in CG | Patrika News
रायपुर

” न्याय तो दिला दूंगा पहले मुझे खुश कर दो” ऐसा कहकर नाबालिग के साथ मिटाया हवस, फिर बेचा जिस्म..

* न्याय दिलाने (In Name of justice) का झांसा देकर नीचते रहे नाबालिक (Minor girl) का जिस्म, न्याय नहीं मिलने पर पीड़िता महिला आयोग (Women’s Commission chhattisgarh) पहुंची।
* पाक्सो एक्ट के तहत मामला मुंगेली (Mungeli) के सिविल लाइन थाने दर्ज हुआ है लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार ।

रायपुरJul 11, 2019 / 10:03 pm

CG Desk

raped girl

” न्याय तो दिला दूंगा पहले मुझे खुश कर दो” ऐसा कहकर नाबालिग के साथ मिटाया हवस, फिर बेचा जिस्म..

रायपुर। बंधक बनाकर देह व्यापार में झोंकने वालों ने जब किसी के पास 15 साल की नाबालिग (Minor girl rape) को भेजा तो हर बिस्तर पर नाबालिग ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई लेकिन उसे एक ही जवाब मिलता था कि पहले मुझे खुश कर दो फिर में तुम्हें न्याय (Justice) दिला दूंगा। डेढ़ साल तक दरिंदों ने उसके शरीर को नोचा, सेक्स रैकेट चलाने वालों ने उसका सौदा किया। इतना सब होने के बाद भी नाबालिग (Minor girl raped) ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि मौके का इंतजार करती रही और एक दिन वहां से भाग निकली।
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सेक्स रैकेट के इस हाई प्रोफाइल मामले में अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है । बिलासपुर के सरकंड़ा में रहने वाली इस दलित नाबालिक को डेढ़ साल तक बंधक बनाकर रखने वाले अरोपियों के खिलाफ पॉक्सों एक्ट (pasco act) के तहत मुंगेली के सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हुए 16 दिन गुजर गए लेकिन आज तक मुख्य आरोपियों की खोज नहीं हो पाई।
न्याय (Justice) की तलाश में ही दलित नाबालिक अपने समाज के लोगों के साथ रायपुर महिला आयोग (Raipur Women’s Commission) पहुंची जहां उसने अपने साथ हुए सारे जुर्म का लिखित में आवेदन दिया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग में भी मामले की शिकायत की।
17 साल की नाबालिक सतनामी समाज की है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने उससे बयान लिया लेकिन उसने जिन लोगों का नाम बताया था उनके नामों में से 3 लोगों के नाम छोड़ दिए गए। ये तीनों रसूखदार लोग हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उन लोगों को बचा रही हैं।
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प्रगतिशील छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज बंजारे ने महिला आयोग में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा बिलासपुर एसपी और आईजी से भी समाज का संगठन मिल चुका है। समाज की जिस भी जिले में ईकाई बनी है सभी लोग पीडि़ता को इस मामले में न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे है।

पीड़िता की आप बीती
पीड़िता बिलासपुर में अपनी मां और छोटी बहन के साथ रहती है। बिलासपुर में कपड़ा दुकान में काम करने के दौरान आरोपी ने पीड़िता से संपर्क किया और उसे काम दिलाने के नाम पर उसके घरवालों से बात करके अपने घर ले आया। 15 दिन ठीक रखा और 16 वें दिन से उसके साथ उसी ने जबरदस्ती कर संबंध बनाए। यहीं से आरोपी ने पीड़िता को देह व्यापार में धकेल दिया।

कभी फार्म हॉउस, किसी के घर या खेत में ही कई लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए बाध्य किया। डेढ़ साल तक उसके शरीर को नोचने वालों से ही वो अपनी आजादी की गुहार लगाती थी लेकिन सभी ने उसका पूरा फायदा उठाया। पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस में मुंगेली के सिटी कोतवाली में महिला कॉस्टेबल ने पहले उसके साथ अश्लीलता से बात की फिर उसके बाल खींचकर उसके सर को दीवार पर पर ठोका साथ ही दो डंडे मारे।
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गई थी न्याय (Justice ) मांगने लेकिन पुलिस वाले उसे ही दोषी बना रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से उसकी मां ने उसे थाने से छुड़ाया। सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लोगों ने एसपी और आईजी से शिकायत की तब पीड़िता (Minor girl rape case) के साथ हुई घटना पर पॉक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आज भी पीड़िता न्याय की आस में दर-दर भटक रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं ।
वर्जन

1. न्याय नहीं मिलने पर करेंगे धरना-प्रदर्शन
समाज की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। महिला आयोग में हमने मामला दर्ज कराया हैं। पीडि़ता को न्याय नहीं मिलेगा तो हम धरना-प्रदर्शन करेंगे।
मनोज बंजारे, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ प्रगतिशील छग सतनामी समाज
2. हमने आज ही एसपी और आईजी को कॉपी भेजी है
पीड़िता का मामला हमारे पास भी आया है। हमने इस मामले में (Rape case) एसपी और आईजी को मामले की कॉपी भेजी है। इसमें हम अपने सदस्यों से भी जांच कराएंगे।
अभय देवांगन, प्रभारी सचिव महिला आयोग
3. 164 के तहत मामले में बयान होना चाहिए
पीड़िता का आवेदन हमारे पास आता है तो हम मामले में संज्ञान लेंगे। मीडिया (Media) में छपी खबरों के आधार पर भी हम संज्ञान लेते है। हमारी टीम अभी प्रदेश में ही है।
यशवंत जैन, राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग

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