छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर•Mar 26, 2021 / 09:05 pm•
ashutosh kumar
छत्तीसगढ़: सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना
रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। शासन ने इसको लेकर गाइड लाइन भी जारी कर दी है। लेकिन न तो लोगों में कोरोना का खौफ दिखाई दे रहा है और न ही कहीं पर गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको लेकर लोगों को सचेत भले ही किया जा रहा हो, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदण्ड लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए अर्थदण्ड वसूला जाएगा।
पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनेटाइज करने व साबुन से धोते रहने की पुन: अपील की है। दूसरी ओर शासन ने गाइड लाइन जारी कर साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि हालात नहीं सुधरे और स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो इससे भी ज्यादा सख्ती की जा सकती है।
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