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रायपुर

सेक्स सीडी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने CM भूपेश बघेल से पूछा- केस कहीं और क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल से पूछा है कि क्यों न मामले को किसी और राज्य में सुनवाई के लिए भेज दिया जाए।

रायपुरOct 21, 2019 / 07:03 pm

bhemendra yadav

सेक्स सीडी कांड : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी

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नई दिल्ली/रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चल रहे कथित सेक्स सीडी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जारी सुनवाई पर स्टे लगा दिया है। मामले को राज्य के बाहर भेजने को लेकर दाखिल सीबीआई की एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल से पूछा…
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल से पूछा है कि क्यों न मामले को किसी और राज्य में सुनवाई के लिए भेज दिया जाए। कोर्ट द्वारा यह पूछे जाने पर कि जांच एजेंसी मामले को राज्य के बाहर क्यों भेजना चाहती तो सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले के दो गवाहों ने शिकायत दर्ज कराई है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने पर उन्हें धमकी दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक आदेश देते हुए चल रहे विचारण को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश देते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है।

2017 में वीडियों हुआ था वायरल
आपको बता दें कि, साल 2017 में अक्टूबर के महीने में कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था। इसमें राज्य के पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एक फर्जी सेक्स सीडी कथित तौर पर प्रकाशित करने के मामले में बघेल व चार अन्य आरोपी हैं। मूणत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बघेल ने पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा और अन्य के साथ मिलकर फर्जी सेक्स सीडी को प्रसारित करने की साजिश रची थी।

अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और भूपेश सीएम। वहीं विनोद वर्मा अब सीएम बघेल के सलाहकार हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा कांग्रेस पार्टी के लिए कंसल्टेंट काम कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मेरे काम करने से भाजपा के अंदर तिलमिलाहट है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विनोद वर्मा की गिरफ्तारी को राजनैतिक षडयंत्र का नाम दिया था।

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