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सेवा भर्ती नियम का उल्लंघन, शैक्षणिक योग्यता के विपरीत मेरिट सूची

१४ फरवरी २०२० को चयन समिति ने पुनव्र्यस्थापन सहायक पद में अनारक्षित श्रेणी में डिकेन्द्र साहू को अनुशंसित किया गया है।

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सेवा भर्ती नियम का उल्लंघन, शैक्षणिक योग्यता के विपरीत मेरिट सूची

सेवा भर्ती नियम का उल्लंघन, शैक्षणिक योग्यता के विपरीत मेरिट सूची

रायपुर. राजधानी के मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक योग्यता के विपरीत मेरिट सूची जारी करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत डीन से की गई है। दरअसल, मामला यह है कि मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के तहत पुनव्र्यस्थापन सहायक पद के लिए ६ जुलाई २०19 को दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था। इसमें कई अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1४ फरवरी २०२० को चयन समिति ने पुनव्र्यस्थापन सहायक पद में अनारक्षित श्रेणी में डिकेन्द्र साहू को अनुशंसित किया गया है। पैरामेडिकल संघ के अध्यक्ष नरेश साहू ने डीन को शिकायती पत्र सौंपकर बताया है कि छत्तीसगढ़ राजपत्र चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम में राज्य पैरामेडिकल काउंसिल पंजीयन अनिवार्य किया गया है। लेकिन, डीकेन्द्र साहू का पंजीयन काउंसिल में नहीं हैं। उन्होंने चयन सूची से नाम हटाकर दूसरी चयन सूची जारी करने की मांग की है। नरेश साहू का आरोप है कि विभाग के अधिकारी सेवा भर्ती नियम को ठेंगा दिखाकर अपने चहेतों को लाभ दिलाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाए अन्यथा हाईकोर्ट में अभ्यर्थी याचिका लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नरेश साहू ने शिकायत की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर हेल्थ को भी भेजा है।