वर्ष-2016 से लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के बाद से ही इसमें समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। कभी जीएसटी काउंसिल के हिसाब से बदलाव हुए तो कभी विभागीय स्तर पर। अब फिर से ई-वे बिल को लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू होगी।
इसके तहत एक से दूसरे जिले में जाने पर अब सभी प्रकार की सामग्री पर ई-वे बिल अनिवार्य था। एक लाख से अधिक का वह सभी प्रकार का सामान जो दूसरे जिले में ले जाया जा रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। अभी तक चुनिंदा सामग्री पर यह टैक्स लगता था, अब सिर्फ असेंशियस सर्विस के दायरे में आने वाले सर्जिकल सामग्री, फॉर्मासुटेकल सामग्री, दवाइयां इस दायरे में नहीं आएंगी। इसके अलावा सभी प्रकार के उत्पादों, सामग्री पर टैक्स लगाया जाएगा। 2३ मार्च को यह नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके तहत समय-समय पर अब चैकिंग की जाएगी। हालांकि जिले के भीतर कहीं भी सामग्री ले जाने में कोई ई-वे बिल अनिवार्य नहीं होगा। यदि किसी फर्म के पास यह नहीं मिला तो उन्हें जितना टैक्स उन पर बन रहा है उनका दो गुना पैनॉल्टी लगेगी।
बीड़ी-सिगरेट और तंबाकू में 50 हजार तक की लिमिट
सभी उत्पादों के साथ ही बीड़ी, जर्दा, कैनी, सिगरेट के उत्पादों पर सिर्फ 50 हजार तक की ही छूट दी गई है। यानि सभी प्रकार की अन्य सामग्री पर एक लाख का सामान होने पर ही ई-वे बिल जरूरी होगा, लेकिन तंबाकू उत्पादों पर यह दायरा 50 हजार रुपए तक का ही है। 1 जनवरी 2022 से लागू नये नोटिफिकेशन के अनुसार यदि ऐसी कोई भी सामग्री जिस पर ई-वे बिल नहीं मिला तो उस पर लगने वाले टैक्स से दो गुना पैनॉल्टी संबंधित फर्मपर लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि अब जिले में जीएसटी विभाग द्वारा सीमा पर चौकसी की जाएगी, अन्य जिलों में आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी।
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पैनॉल्टी दो गुना लगेगी
सभी प्रकार की सामग्री के लिए इंटर-डिट्रिक्ट जाने पर अनिवार्य रूप से ई-वे बिल दिखाना होगा। नहीं दिखाने पर टैक्स की दो गुना पैनॉल्टी लगेगी। असेंशियल सर्विसेस को छोड़कर सभी प्रकार के सामान के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा। सिर्फ जिले के जिले में छूट होगी।
-सत्येंद्र चौरसिया, अस्टिेंट कमिश्नर, जीएसटी विभाग, राजगढ़