कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है। राजनांदगांव शहर और पूरा जिला भी इस लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने यहां लोगों को घरों में रहने की हिदायत देकर सख्ती बरतनी तेज कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस से बचने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की दिशा में भी उपाय किए गए हैं।
उड़ीसा और कांकेर के लिए पैदल निकले मजदूर बाइपास में फ्लाई ओवर के काम में लगे उड़ीसा के 15 और कांकेर के 7 मजदूर शनिवार दोपहर अपने घरों के लिए पैदल ही रवाना हुए हैं। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के बाद ठेकेदार उन्हें एक समय का ही भोजन दे रहा था। शुक्रवार को उन्हें भोजन भी नहीं मिला। भूखे मजदूर पैदल ही अपने घर उड़ीसा और कांकेर के लिए दोपहर 2 बजे निकले हैं।
मेडिकल दुकान पर जुर्माना दुकानों में भीड़ को रोकने प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दी है। इसके बाद भी कई दुकानदार भीड़ लगवा रहे हैं और उन्होंने दुकानों में ग्राहकों के लिए मार्किंग भी नहीं की है। नगर निगम की टीम ने इस मामले में सिनेमा लाईन स्थित गुप्ता मेडिकल स्टोर्स पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
कुल 13 सैंपल निंगेटिव छत्तीसगढ़ में शनिवार को एक और मामला सामने आने के बाद कोरोना पाजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। सबसे ज्यादा 4 रायपुर में हैं जबकि दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में 1-1 कोरोना पाजिटिव मरीज पाए गए हैं। 25 मार्च को राजनांदगांव जिले में पहला कोरोना पाजिटिव मरीज पाए जाने के बाद यहां के सारे सैंपल निंगेटिव आए हैं। पहले कोरोना पाजिटिव युवक के परिवार के सदस्यों के सैंपल निंगेटिव आए थे और अब अन्य सैंपल भी निंगेटिव आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक की स्थिति में राजनांदगांव से 14 सैंपल भेजे जा चुके हैं जिनमें से 13 सैंपल निंगेटिव आए हैं। अभी यहां से और सैंपल भेजे जाने की तैयारी है।
एटीएम में सुरक्षा उपाय करने निर्देश कलक्टर जयप्रकाश मौर्य ने लीड बैंक मैनेजर को एटीएम में सेनीटाइजर उपलब्ध कराने तथा पैसा निकालते समय उचित दूरी बनवाए रखने के निर्देश दिए हैं। मौर्य ने नागरिकों से एटीएम में जाने के पूर्व अपने हाथ में अल्कोहल युक्त सेनीटाईजर का उपयोग करने एवं एटीएम कार्ड को भी सेनीटाईजर करने तथा एटीएम के बाहर आवश्यक दूरी भी बनाए रखने की अपील की है।
किराएदारों को परेशान करने पर होगा जुर्माना कलक्टर मौर्य ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में किरायेदारों से किराया के लिए दबाव डालने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना या दंड अधिरोपित किया जाएगा जो अधिकतम 10 हजार रूपए तक हो सकता है। कलक्टर मौर्य ने आर्थिक परेशानीवश मकान किराया न दे पाने पर कोई भी मकान मालिक किरायेदार को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए हैं।