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13 श्रमिकों की मौत का मामला.. हिन्दुस्तान जिंक के चार अफसरों को दो वर्ष का कारावास

हिन्दुस्तान जिंक के दरीबा प्लांट में 25 वर्ष पहले हुए हादसे में 13 श्रमिकों की मौत के मामले में जिंक प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए कारावास की सजा सुनाई गई है।

राजसमंदMay 28, 2019 / 11:00 am

abdul bari

राजसमंद.
हिन्दुस्तान जिंक के दरीबा प्लांट में 25 वर्ष पहले हुए हादसे में 13 श्रमिकों की मौत के मामले में जिंक प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा अंकित परिहार ने जिंक के चार अफसरों को दो दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े चार हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
न्यायिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड यशद भवन यशदगढ़ उदयपुर के तत्कालीन जनरल मैनेजर (एमपी) जेके महमवाल, राजपुरा दरीबा सास एवं जस्ता खान के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक (एमटीएस) डीएस भंडारी, राजपुरा दरीबा माइंस के सहायक प्रबंधक आर कुमार एवं राजपुरा दरीबा माइंस के अवर प्रबंधक आरके पालीवाल के खिलाफ 114/2009 प्रकरण दर्ज हुआ। 28 अगस्त 1994 को हादसे में 13 श्रमिकों की मौत हो गई थी।
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कारावास व दो हजार पांच सौ रुपए का अर्थदंड

गवाह व साक्ष्यों के साथ सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अंकित परिहार ने हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों को दोषी करार दिया। साथ ही धारा 72ए माइंस एक्ट 1952 के तहत छह-छह माह का साधारण कारावास व दो हजार पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदम अदायगी पर एक माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 72सी (1) (ए) माइंस एक्ट 1952 के तहत सभी आरोपियों को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास और ढाई हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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यह थी घटना
हिन्दुस्तान जिंक दरीबा में 28 अगस्त 1994 को भूमिगत भाग के वर्टिकल माइनिंग के नीचे पानी मिश्रित फिलिंग करने के दौरान द्रवस्थेतिक दबाव ज्यादा हो जाने के कारण फट गया था। इस कारण बाबूलाल प्रजापत, आर मोहन मुरली, आर वैंकटेश, श्री निवासन, गेरुलाल, घासीराम कीर, कालूसिंह, मांगीलाल भील, नानालाल सालवी, बहादुरसिंह, भगवानलाल, गोवर्धनलाल गाडरी, बद्रीलाल मेनारिया की मृत्यु हो गई थी।
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