परीक्षा परिणाम बिगड़ा तो शिक्षक भुगतेंगे सजा
शिक्षा विभाग ने वर्षों से बनाई गई परिपाटी को बदलना शुरू कर दिया है। गत वर्ष परीक्षा परिणाम के
राजसमंद,आईडाणा।शिक्षा विभाग ने वर्षों से बनाई गई परिपाटी को बदलना शुरू कर दिया है। गत वर्ष परीक्षा परिणाम के लिए तय किए गए मापदण्ड में विभाग ने 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम खराब रहने पर संस्था प्रधान एवं शिक्षकों पर गाज गिरेगी। परिणाम जारी होने से पहले ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीएल स्वर्णकार ने संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के नए मानदण्ड तय कर दिए हैं। निदेशालय ने 14 अप्रेल को आदेश जारी कर यह स्पष्ट कर दिया कि परिणाम कम रहा तो खैर नहीं।
ये हैं नए मापदण्ड
संस्था प्रधान : विद्यालय में कक्षा 12 में 60, कक्षा 10 में 50 से कम परिणाम रहने पर, 8 वीं व पांचवीं में 50 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों को ‘डी’ ग्रेड आने पर 17 सीसी का नोटिस जारी होगा।
शिक्षक : अपने विषय में कक्षा 12 में 70 प्रतिशत, 10वीं में 60 प्रतिशत से कम परिणाम पर कार्रवाई होगी।
यह कार्ययोजना तय
30 जुलाई तक न्यून परीक्षा परिणाम से संबंधित संस्था प्रधान एवं शिक्षक की पहचान करना।
10 अगस्त तक सक्षम अधिकारी का कारण बताओ नोटिस जारी करना।
30 अगस्त तक नोटिस का जबाव प्रस्तुत करना।
10 सितम्बर तक आरोप पत्र जारी करना।
25 सितम्बर तक आरोप पत्र पर जवाब प्राप्त करना।
10 अक्टूबर तक व्यक्तिगत सुनवाई।
15 अक्टूबर तक अन्तिम निर्णय पारित करना।