इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और सांसद आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जिसके बाद उन्हें राहत मिलती नजर आई है। हालांकि कोर्ट ने आजम और उनके बेटे अबदुल्ला के खिलाफ जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बहस के लिए एक अप्रैल तारीख तय की है। जिस पर सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है।
भाजपा नेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने पर 30 जून 2019 को रामपुर में केस दर्ज हुआ था। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव में आजम खान की जीत के बाद मुरादाबाद के एक कॉलेज में हुए सम्मान समारोह में जया प्रदा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। जिसके बाद आजम खां व सपा सांसद एसटी हसन के अलावा कई सपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था।क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद उनके वकील की तरफ से आरोप डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई है।
बचाव पक्ष वकील का कहना है कि पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान जुटाए साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया है, जबकि अभियुक्तगणों के खिलाफ दायर आरोपपत्र का पर्याप्त आधार नहीं है। जिसके चलते इस आरोपपत्र को डिस्चार्ज (उन्मोचित) किया जाए। अब कोर्ट में अभियुक्त पिता पुत्र के खिलाफ आरोप पर बहस के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की गई है।