रामपुर. सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान (Azam Khan) उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को रामपुर (Rampur) की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत से तीन मामलों में जमानत मिल गई। बता दें कि जमानत उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी (Jauhar University) में किसानों की जमीन कब्जाने के तीन मामलों में मिली है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब्दुल्लाह आजम खान का दो जन्मप्रमाण पत्र वाला केस हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
यह भी पढ़ें- Azam Khan के बेटे पर फिर कस सकता है शिकंजा, नवाब खानदान के नावेद मियां ने बनाया मास्टर प्लान उल्लेखनीय है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से सांसद आजम खान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हाे रही है। जहां योगी सरकार ने सांसद आजम खान को भू-माफिया घोषित कर दिया है, वहीं जौहर विश्वविद्यालय में किसानों की जमीन कब्जानेे के आरोप लगाते हुए 27 किसानों ने सांसद आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इसके अलावा यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट समेत तोड़फोड़ के आरोप में भी उनके खिलाफ दर्जनभर केस दर्ज हैं।
वहीं, सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान पर दो जन्मतिथि प्रमाणपत्र को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था। इसी मामले में सांसद आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।