उन्होंने कहा कि इनमें बहुत से लोगों को राजनीतिक रंजिश के बिना पर पूर्वगृह से ग्रस्त होकर नोटिस दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराधिक प्रवृत्ति का है और उस पर अनगिनत मुकदमे है और क्षेत्र में उसका आतंकवाद व भय बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन ऐसे लोग जो अच्छी छवि के हैं, उनका चरित्र अच्छा है और क्षेत्र में उनकी वजह से कहीं कोई आतंकवाद व भय का माहौल नहीं है और उनसे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, उन पर एक या दो मुकदमों के आधार पर उत्तर प्रदेश गुण्डा एक्ट 1970 की धारा 3 कीउप धारा 3 के तहत नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रारंभ की दी गई है।
उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के साथ न्यायसंगत कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त किए जाना उचित होगा। एनआरसी मे बहुत सारे बेगुनाह लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है।