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रतलाम

Madhya Pradesh में बिजली बिल में मिल रही 30 प्रतिशत की छूट

मध्यप्रदेश में बिजली बिल में 30 प्रतिशत की छूट देने का एलान किया गया है। यह छूट 14 मई को भरे जाने वाले बिल में दी जाएगी।

रतलामMay 05, 2022 / 10:48 am

Ashish Pathak

Burfanpur: Give electricity bill of 10 thousand to the servant, collectorate disease

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रतलाम. मध्यप्रदेश में बिजली बिल में 30 प्रतिशत की छूट देने का एलान किया गया है। यह छूट 14 मई को भरे जाने वाले बिल में दी जाएगी। आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बिजली प्रकरणों की मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट देगी।
कंपनी के अनुसार मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे है। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
छूट के लिए कर रहे तैयारी

मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।
इसमे मिलेगी उपभोक्ताओं को छूट

प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। मुख्य महाप्रबंधक वैश्य ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
राशि पूर्ण जमा होना चाहिए

निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व,अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।
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