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रतलाम

कांग्रेस सांसद के इस चहेते अफसर पर आयोग ने ठोका जुर्माना

कांग्रेस सांसद के इस चहेते अफसर पर आयोग ने ठोका जुर्माना

रतलामMar 02, 2019 / 02:07 pm

sachin trivedi

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राज्य सूचना आयोग ने किया जुर्माना, समय पर नहीं दी आरटीआई की जानकारी
रतलाम.
मध्यप्रदेश के रतलाम-झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के चहेते प्रशासनिक अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। पहले रतलाम के एसडीएम रहे इस अफसर की पदस्थापना अब झाबुआ जिले के पेटलावद में बतौर अनुविभागीय अधिकारी पद पर है। यह अफसर पहले भी इस लोकसभा के रतलाम में ही तहसीलदार भी रह चुके है तो पड़ौस की मंदसौर-नीमच लोकसभा क्षेत्र के नीमच में भी इनका कार्यकाल रहा है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इसे प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकार बताते है कि उक्त अधिकारी कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया के काफी नजदीकी माने जाते है।
रतलाम के एसडीएम रहे भाना पर 25 हजार का जुर्माना
शहर तहसीलदार और एसडीएम रहे अनिल भाना पर राज्य सूचना आयोग भोपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी नहीं देने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। भाना फिलहाल झाबुआ जिले के थांदला में एसडीएम पद पर पदस्थ है। आरटीआई कार्यकर्ता मोहनसिंह सोलंकी ने बताया कि रतलाम के पूर्व तहसीलदार अनिल भाना को आयोग ने धारा 3 व 7 के तहत दोषी पाया है। आयोग के समक्ष प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों एवं भान के आश्वासन देने के बाद भी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं देने व पक्ष प्रस्तुत नहीं करने तथा अपीलार्थी के पक्ष का प्रतिवाद न करने से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा व 25 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपति किया।
वर्ष 2008 के दौरान का है आरटीआई का मामला
सोलंकी ने बताया कि 15 मई 2008 को लोक सूचना अधिकारी तहसील रतलाम में एक आरटीआई लगाई गई थी। समय सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील की गई। प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं होने से आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। इसके बाद आयोग ने भाना पर जुर्माने की कार्रवाई की।
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