निकाय निर्वाचन में खड़े हुए उम्मीदवारों को निवार्चन नियमों के तहत तय अवधि में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य था। इन लोगों ने नगर निगम चुनाव निपटने के बाद आज तक अपनी तरफ से चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया। नियमानुसार सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रक्रिया के पहले चुनाव में हुए खर्च का पूरा ब्यौरा रजिस्टर के रूप में जमा करना था। अब सभी को नोटिस जारी हुए हैं।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एमएल आर्य की तरफ से बुधवार को सभी को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नोटिस जारी होने की 24 घंटे की अवधि यानि 18 अगस्त तक खर्च का ब्यौरा जमा कराना अनिवार्य है। इन सभी को यह जानकारी 22 जून को ही देनी थी। बताया जाता है कि 18 अगस्त तक खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया गया तो इन सभी के खिलाफ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
महापौर प्रत्याशी मयंक जाट, पार्षद उम्मीदवार प्रत्याशी आरती महिप मिश्रा, रोशनी गुरबानी, छोटू चावड़ा, नीलेश शर्मा, कपिल शर्मा, राजेंद्रसिंह राठौर, अलीशा राजेश डेनियल, अनिस एहमद कुरैशी, महेश डोडियार, जितेंद्र पडिय़ा, पूजा दुबे, विष्णुकांता पांचाल, मंगला कुमावत, संजय मोतीलाल दवे, सत्यनारायण शर्मा, राजकुमार गेहलोत, विनोद राठौड़, मो. सादिक गौरी, अनिस खान, मुजीब रहमान, राकेश टाक, अनिता सुनील माली, हिना शाह, शहजादी बी, सहर अकील, अशोक जोनवाल, सुमन, अनिल रानीवाल, रानू चौहान, मोहन यादव, ओमवती कुशवाह, शोएब खान उर्फ अमजद, प्रीति संजय कसेरा और आबिद हुसैन मंसूरी है।