स्टेशन रोड पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मिड टाउन निवासी लक्ष्मणसिंह पिता कृष्ण बहादुरसिंह 45 यह जिले की पहली ईएफआईर दर्ज की है। लक्ष्मणसिंह ने अपनी ईएफआईआर में लिखा है कि वह मिड टाउन में रहते हैं। 15 अगस्त की रात में बाजार से लौटकर रात करीब एक बजे उन्होंने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। 16 अगस्त की सुबह उठकर देखा तो बाइक गायब थी। स्टेशन रोड पुलिस थाने पर दर्ज हुई जिले की पहली ईएफआईआर में उन्होंने अपनी बाइक की कीमत 30 हजार रुपए बताई है।
थाना प्रभारी को रहना होगा अलर्ट
कोई भी नागरिक अपनी सिटीजन पोर्टल आईडी से लागिन करके ईएफआईआर प्रस्तुत कर सकता है। ईएफआईआर प्रस्तुत करते ही वह संबंधित थाना प्रभारी को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर इसकी सूचना पहुंच जाएगी। एमएमएस पर ईएफआईआर की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी को सीसीटीएनएस एप्लीकेशन पर लागिन करके पंजीकृत माड्युल के अंतर्गत प्राथमिकी -प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण पर क्लिक करने पर दो ग्रिड प्रदर्शित होंगे। जिनमें उन्हें ईएफआईआर सेव करना होगी।
कोई भी नागरिक अपनी सिटीजन पोर्टल आईडी से लागिन करके ईएफआईआर प्रस्तुत कर सकता है। ईएफआईआर प्रस्तुत करते ही वह संबंधित थाना प्रभारी को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर इसकी सूचना पहुंच जाएगी। एमएमएस पर ईएफआईआर की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी को सीसीटीएनएस एप्लीकेशन पर लागिन करके पंजीकृत माड्युल के अंतर्गत प्राथमिकी -प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण पर क्लिक करने पर दो ग्रिड प्रदर्शित होंगे। जिनमें उन्हें ईएफआईआर सेव करना होगी।
ऐसे दर्ज होगी ईएफआईआर
प्रदेश के नागरिक ईएफआईआर दर्ज करने के लिए एमपी पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल और मप्र पुलिस के ईकॉप पर अपनी आईडी बनाकर उससे लागिन करके दर्ज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इन पर जाकर अपने यहां की साधारण चोरी या वाहन चोरी की रिपोर्ट स्वयं दर्ज कर सकते हैं। खास बात यह है कि कोई व्यक्ति ईएफआईआर की बजाय सीधे थाने पर एफआईआर दर्ज कराने आता है तो उसे ईएफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं किया जाकर उनकी रिपोर्ट थाने पर लिखना होगी।
प्रदेश के नागरिक ईएफआईआर दर्ज करने के लिए एमपी पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल और मप्र पुलिस के ईकॉप पर अपनी आईडी बनाकर उससे लागिन करके दर्ज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इन पर जाकर अपने यहां की साधारण चोरी या वाहन चोरी की रिपोर्ट स्वयं दर्ज कर सकते हैं। खास बात यह है कि कोई व्यक्ति ईएफआईआर की बजाय सीधे थाने पर एफआईआर दर्ज कराने आता है तो उसे ईएफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं किया जाकर उनकी रिपोर्ट थाने पर लिखना होगी।
इन मामलों में दर्ज होगी ईएफआईआर
– 15 लाख रुपए से कम कीमत के वाहन चोरी
– आरोपी अज्ञात हो और उसका कोई पता नहीं हो
– घटना में चोंट या बल का प्रयोग नहीं हुआ हो
– 15 लाख रुपए से कम कीमत के वाहन चोरी
– आरोपी अज्ञात हो और उसका कोई पता नहीं हो
– घटना में चोंट या बल का प्रयोग नहीं हुआ हो