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सरकार के किसान ऋण माफी फैसले का विरोध, कर्मचारी करेंगे भोपाल में जंगी प्रदर्शन

सरकार के किसान ऋण माफी फैसले का विरोध, कर्मचारी करेंगे भोपाल में जंगी प्रदर्शन

रतलामMar 04, 2019 / 10:29 pm

Gourishankar Jodha

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सरकार के किसान ऋण माफी फैसले का विरोध, कर्मचारी करेंगे भोपाल में जंगी प्रदर्शन

रतलाम। सहकारी समितियों में व्यवसाय की दृष्टि से कार्य करता ही जो कि सहकारी बैंक से ऋण लेकर किसानों को बांटा जाता है। सहकारी समिति कोई वित्तिय समिति नहीं है तो हम इतनी बड़ी राशि जय किसान ऋण योजना के अन्तर्गत कैसे भुगतान करने को समक्ष हो पाएंगे। अत: राज्य सरकार व सहकारिता आयुक्त ने जो फैसला लिया है वह निंदनीय है, जिसका विरोध करते हैं। प्रदेश के समस्त कर्मचारी १३ मार्च को भोपाल में जंगी प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री का घेराव करेंगे।
यह बात सरकार द्वारा किसान ऋण माफी व वचन पत्र विषय पर चर्चा के लिए सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह में आयोजित मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल की संभागीय बैठक की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष केपी झाला, प्रदेश प्रवक्ता रामचंद्र शर्मा व उज्जैन संभाग के समस्त जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों शामिल हुए।
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भविष्य में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा
महासंघ के पदाधिकारियों ने कहना था कि सरकार ने वचन पत्र में लिखा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सहकारी संस्थाओं के कर्मियों के लिए पृथक कैडर का गठन कर उनके नियमितिकरण वेतन में समानता तथा सरकारी कर्मियों की तरह सुविधाओं को बढ़ाएंगे। लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी पैक्स कर्मचारियों की और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिससे समिति कर्मचारियों में आक्रोश है। समय रहते हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो भविष्य में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
सहकारी समिति में किसान के अंशपूंजी के अनुपात व्यवसाय करती
महासंघ जिलाध्यक्ष विनय तिवारी, ब्लाक अध्यक्ष राजेंद्रसिंह गौड़़, महामंत्री महेशसिंह सोनगरा, उपाध्यक्ष नरेंद्र दुबे, सरदारसिंह गेहलोत, जगदीश शर्मा आदि ने बतााया कि जय किसान फसल माफी ऋण योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा पीए ऋण (अकालातीत) का 100 प्रतिशत सब स्टेण्डर्ड (कालातीत दिनांक से 1 से 2 वर्ष तक) ऋण पर 75 प्रतिशत तथा डाउटफुल ऋणों के विरूद्ध 50 प्रतिशत की राशि बैंकों के माध्यम से पैक्स समितियों का उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। चूंकि सहकारी समिति में किसान के अंशपूंजी के अनुपात पर अपना व्यवसाय करती है, जिसमें सहकारी अधिनियमों के अधीन किसानों से माफ दंड तय किया जाकर हिस्सा राशि लिया जाता रहा है जो एक पूंजी के रूप में उपयोग होता है।

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