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रतलाम

कुत्ता पालना है तो पहले लेना होगी अब मंजूरी, नए नियम लागू

मध्यप्रदेश के इस जिले में कुत्ता पालने के लिए देना होंगे रुपये, दो से अधिक कुत्ते पालने पर रोक, पालने के पहले करवाना होगा पंजीयन

रतलामJan 17, 2022 / 08:11 pm

Ashish Pathak

ratlam dog bite news

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रतलाम. अब कुत्ता पालने से पहले मंजूरी लेना होगी। इतना ही नहीं, अगर पहले से कुत्ता पाला हुआ है तो इसके लिए बकायदा तय राशि चुकाकर लाइसेंस लेना होगा। यह निर्णय मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में निगम ने लागू कर दिया है। बता दे कि मध्यप्रदेश का रतलाम पूरे राज्य में डॉग बाइट के मामले में दूसरे नंबर पर है।
रतलाम शहर में नगर निगम सीमा में अब दो से अधिक कुत्ते एक घर में पालने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं कुत्ता पालने से पहले नगर निगम में पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन के लिए प्रति कुत्ता 1000 पंजीयन शुल्क व 500 प्रति कुत्ता लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क लगेगा। बता दे कि रतलाम पूरे मध्यप्रदेश में डॉग बाइट के मामले में दूसरे नंबर पर है।
नगर पालिक निगम अधिनियम

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र में निवासरत ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में कुत्ते पालते हैं, उन्हे अब कुत्ते पालने के पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। निगम आयुक्त झारिया के अनुसार नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत कुत्ते पालकों द्वारा अपने कुत्ते को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा कुत्ते की भांति छोड़ दिया जा रहा है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है। ऐसे में कुत्ते मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
इस तरह होगा पंजीयन

कुत्ते पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति कुत्ता पंजीयन शुल्क रूपये 1000 एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500 प्रति कुत्ता तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्ष 100 रूपये जमा कराना होगा। कुत्ते पालकों को अधिकतम 2 कुत्ते पालने की मंजूरी रहेगी।
Dog bite incidents are increasing continuously, administration is not serious
IMAGE CREDIT: divakar soni

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