बता दें कि आदेश के मुताबिक रविवार को जिले के विभिन्न पिकनिक स्पॉट जैसे- नदी, झरना, डैम और तालाब पर घूमने वाले सैलानियों के साथ अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है। यही कारण है कि इन घटनाओं को रोकने और जनसमुदाय स्तर पर नियंत्रण के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले जिले के डैम में 1 बच्चे की डूबने से मौत भी हो गई थी। रविवार के दिन विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ था।