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रतलाम

VIDEO, धारा 144 में जाने क्या खुलेगा क्या बन्द रहेगा

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

रतलामMar 26, 2021 / 08:20 pm

Ashish Pathak

Section 144

Section 144

रतलाम. कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद

रतलाम नगर सीमा क्षेत्र में दिनांक 31 मार्च तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के आने जाने में कोई अवरोध नही रहेगा। जिले में दिनांक 28.03.2021 को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एंव उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमे कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन प्रतिबंधित से मुक्त रहेगा।
सायरन 2 मिनट के लिए बजाए जायेंगे

दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले के लिए मास्क का इस्तेमाल संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जावे। दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम एवं चूने के गोले से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जावे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर एवं संस्थानों/ दुकानों के संचालक से रूपये 500/-का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर आगामी 48 घंटे के लिये दुकान/संस्थान का संचालन बंद करवाया जावे। आमजन को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के क्रम में आगामी एक सप्ताह प्रतिदिन प्रातः 11 बजे तथा सायं 7 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन (चाहे भवनों पर स्थापित हों या पुलिस वाहन पर हों) को 2 मिनट के लिए बजाए जायेंगे। ये आमजन को स्मरण कराने के लिए है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हेण्डवाश/सेनेटाईजिंग कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। सायरन बजने का समय मोबाईल नेटवर्क के टाईम से सिंक्रोननाईस किया जावे ताकि सभी एक साथ बजे।
स्पॉट फाईन किया जावे

नगर निगम/निकाय एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविङ-19 के बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किये जावें। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणजन द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जावे। जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र ( नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) में मास्क का उपयोग ना किये जाने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर 100/- रूपये का स्पॉट फाईन किया जावे तथा सैलाना अनुभाग की सीमा क्षेत्र में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 50/- रूपये जुर्माना (स्पॉट फाईन) अधिरोपित कर 2 फेस मास्क प्रदाय किये जावे। चालानी कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय निकायों के अधिकारीयों/कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।
विवाह कार्यकम की पूर्वानुमति

जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यकम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों (आयोजन स्थल की क्षमता अनुसार) की अनुमति रहेगी। मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, आदि के एंट्री पॉईंट पर परिसर संचालक द्वारा मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगें। मैरिज गार्डन तथा होटल परिसर में एक घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई की जावेगी, गेट पर हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाना होगी। संचालक यह भी सुनिश्चित करेगा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति और बाहर आने वाला व्यक्ति मास्क पहने हो।
यात्रियों की थर्मल स्केनिंग

बस स्टेण्ड पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जावे तथा सभी बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करायें। मास्क बिना कोई यात्री उनके वाहन में न बैठा हो सुनिश्चित करेंगे। यदि बस में बैठे यात्रियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जाता है तो बस कंडेक्टर से जुर्माना (स्पॉट फाईन) की वसूली की जावे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करें साथ ही केटर्स एवं अन्य सर्विंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किये जाने के पश्चात् ही कार्य पर लिया जावें इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार/गार्डन संचालक द्वारा रखा जावें। बैंक एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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