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RPSC: 12092 पदों पर नहीं दिया आरक्षण तो हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक

आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक-2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती पर रोक लगा दी है।

जयपुरApr 12, 2019 / 03:49 pm

सुनील शर्मा

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RPSC: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक-2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने चेतन शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया।

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प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया कि 16 अप्रेल 2018 को कनिष्ठ लिपिक-2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत 12 हजार 92 पदों पर भर्ती की जानी थी।

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प्रार्थीपक्ष ने कहा कि 19 फरवरी 2019 को आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इस भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

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कोर्ट ने इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड तथा कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, वहीं भर्ती के आदेश पर रोक लगा दी है।

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