scriptकोर्ट ने बलात्कार कर हत्या के आरोपी को दी पांच धाराओं में आजीवन कारावास की सजा | Court sentenced rape accused to life imprisonment in five sections | Patrika News
रीवा

कोर्ट ने बलात्कार कर हत्या के आरोपी को दी पांच धाराओं में आजीवन कारावास की सजा

विशेष न्यायाधीश महिमा कछवाह ने कहा समाज में इस तरह के अतिक्रूर अपराध माफी योग्य नहीं

रीवाJan 10, 2021 / 08:13 am

Rajesh Patel

Army court took a big decision

Army court took a big decision

रीवा. कोर्ट ने बलात्कार के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि इस तरह का अतिक्रूर अपराध माफी देने योग्य नहीं है। इस तरह के अपराध समाज को खतरा है। इस लिए कोर्ट ने इस तरह के समाज में अतिक्रूर अपराध में पांच अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा दी है
घर में अकेले होने पर किया बलात्कार
एक दिसंबर की रात्रि में गुढ़ थाना अंतर्गत आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रु प्रजापति(22) पिता धनपत प्रजापति द्वारा मृतिका के घर मे उसके अकेले होने का फायदा उठाकर घर में गृह अतिचार करके जबरन उसके साथ बलात्कार किया गया। मृतिका ने घटना का विरोध किया तो तब आरोपी ने वहां पर पड़े लकड़ी के बैट एवं हसिया से उसकी हत्या कर शव को नदी के किनारे फेंक दिया। जिसे सुबह गांव वालों ने देखा। इसकी सूचना गुढ़ पुलिस को दी, जिस पर पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में अपराध कायम कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय मे अभियोग पत्र पेश किया गया।
9 जनवरी को पाक्सो न्यायालय ने की सुनवाई
उक्त मामले में विचारण के बाद 9 जनवरी को पॉक्सो न्यायालय में विशेष न्यायाधीश महिमा कछवाहा के द्वारा विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं तर्को के आधार पर आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति पिता धनपत प्रजापति निवासी थाना क्षेत्र गुढ़ को विभिन्न पांच धाराओं में आजीवन कारावास के साथ
कोर्ट ने इन धाराओं में सुनवाई कारावास की सजा
विशेष न्यायाधीश के द्वारा पांच अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और अर्थदंड अधिरोािपत किया है। धारा 449 में 8 वर्ष एवं 2000 रुपए का अर्थदण्ड, धारा 450 में 8 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड, धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 4000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 4000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 201 में 6 वर्ष एवं 2000 रुपए अर्थदण्ड एवं पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 4000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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