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# covid19 : सरकार इन सेवाओं पर लागू किया यह एक्ट, इसके दायरे में निजी सेवाएं भी

कोविड-19 अभियान में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट एवं एन-95 मास्क का उपयोग तर्क संगत ढंग और न्यायोचित रूप से किया जाए

रीवाApr 10, 2020 / 01:24 pm

Rajesh Patel

covid19: Restrictions apply under Section 4 of the Prevention Act 1979

covid19: Restrictions apply under Section 4 of the Prevention Act 1979

रीवा. सरकार ने लोकहित को ध्यान में रखकर सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय संस्थानों में अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा-4 के तहत प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंनकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सेवाओं में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य कर रहे स्वच्छता कार्यकर्ता तथा एम्बुलेंस सेवाएं शामिल हैं।
इन व्यवस्थाओं पर भी लागू
इनके साथ-साथ मेडिकल उपकरणों की विक्री संधारण एवं परिवहन, दवाओं की विक्रीए, परिवहन एवं निर्माण, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन तथा बायोमेडिकल बेस्ट प्रबंधन को भी अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।
पीपीई किट का ऐसे करें उपयोग
कोविड-19 अभियान में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट एवं एन-95 मास्क का उपयोग तर्क संगत ढंग और न्यायोचित रूप से किया जाए। सभी क्षेत्रीय संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाताओं से कहा गया है कि पीपीई किट और एन-95 मास्क की सीमित उपलब्धता और आपूर्ति के चलते इसका न्यायोचित और तर्क संगत ढंग से उपयोग करें।
इनफेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल
स्वास्थ्य अमले को पीपीई किट के उपयोग के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किट का उपयोग करने के बाद भी हाथ धोना, खांसते-छीकते समय मुह ढक कर रखने जैसी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमित व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बनाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं। किट के निष्पादन के लिए इनफेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल गाइड लाइन का पालन करने के लिए कहा गया है।
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