कोर्ट परिसर में वाहन प्रवेश कराना है तो यह दस्तावेज होगा जरूरी, डीजे ने स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष से की शुरुआत
– न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारियों को जारी किए गए पास- परिसर के बाहर वाहनों से नगर निगम वसूलेगा पार्किंग शुल्क
dist court rewa, about to vehicle parking pass, state bar council
रीवा। जिला न्यायालय परिसर में वाहनों की सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है। अब न्यायालय परिसर में उन्हीं वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा, जिनका पास जिला अधिवक्ता संघ की ओर से जारी किया जाएगा।
इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह, राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय आदि ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। जिसमें बताया गया है कि जिला न्यायालय परिसर में वाहनों के अव्यवस्थित खड़े होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अधिवक्ता संघ वाहनों के पार्किंग का पास जारी करेगा।
पुलिस और प्रेस से जुड़े लोगों की पहचान कर प्रवेश दिया जाएगा। लोक अदालत एवं अन्य अवसर विशेष पर अधिवक्ता संघ अतिथि पास जारी करेगा। जिसके चलते वाहनों को प्रवेश दिए जा सकेंगे। वाहन का प्रवेश पास जिला न्यायालय के न्यायाधीशों, कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं के वाहनों में लगाया जाएगा।
इसके अलावा पक्षकारों एवं अन्य के वाहनों को परिसर के भीतर प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इसके लिए नगर निगम ने न्यू अधिवक्ता चेंबर के नजदीक सफाई कर वाहन पार्किंग की व्यवस्था बनाई है। यहां पर दो पहिया वाहनों से पांच रुपए एवं चार पहिया वाहनों से १० रुपए की पार्किंग शुल्क की वसूली की जाएगी।
डीजे ने परिसर में प्रवेश का पहला पास राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय को प्रदान किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील तिवारी के वाहन का पास भी डीजे ने सौंपा। परिषद अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि हाइकोर्ट में यह व्यवस्था परिषद की ओर से बनाई गई थी। इसके बाद रीवा प्रदेश का पहला अधिवक्ता संघ है जिसने कोर्ट परिसर में वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
लंबे समय से कोर्ट परिसर में वाहन पार्किंग व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ ने बताया कि परिसर के भीतर वाहन खड़े करने के लिए अलग-अलग ब्लाक बनाए गए हैं। एडीआर भवन के आसपास वाले क्षेत्र में न्यायाधीशों के वाहन पार्क किए जाएंगे। अन्य ब्लाकों में उस क्षेत्र में बैठने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इसके सुपरवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
Home / Rewa / कोर्ट परिसर में वाहन प्रवेश कराना है तो यह दस्तावेज होगा जरूरी, डीजे ने स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष से की शुरुआत