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Election 2019: जिले में धारा 144 लागू, 24 घंटे बार्डर सील, 72 घंटे तक मतदाताओं के इस व्यवस्था पर रोक

जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 6 मई को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए जारी किया आदेश

रीवाMay 04, 2019 / 09:09 pm

Rajesh Patel

Loke Sabha Election-2019 The protection of sensitive polling booths

Loke Sabha Election-2019 The protection of sensitive polling booths

रीवा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने लोकसभा चुनाव को लेकर 6 मई को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपादित कराने तथा लोक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रीवा लोकसभा क्षेत्रान्र्तगत समस्त विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर आदेश दिया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व गैर कानूनी सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध में प्रत्याशियों द्वारा घर-घर जाकर प्रचार-प्रसार की छूट दी गई है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतरू प्रतिबंधित कर दिया गया है। उधर, बताया गया कि २४ घंटे तक बार्डर सीमा सील कर दी गई है।
७२ घंटे मतदाताओं के सामूहिक भोज पर रोक
मतदान समाप्ति के 72 घंटे पूर्व मतदाताओं के लिए सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषा के मध्य तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है।
होटल में ठहरे में तो खैर नहीं
4 मई की शाम 6 बजे के पश्चात रीवा जिले की विधानसभा क्षेत्रों की सीमा के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश, होटल, धर्मशाला, सराय, लाज, अतिथि गृह, या किसी भवन मालिक के मकान में ठहरने पर उस व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी जैसे नाम, पता, आने का उद्देश्य की जानकारी तत्काल संबंधित क्षेत्र थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगी। अतिथि गृह, धर्मशाला आदि के प्रबंधक यह सूचित करेंगे कि उनका उपयोग राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा रहा है।
सात मई तक लागू रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध 7 मई को प्रात: 7 बजे तक प्रभावशील रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के सभी कार्यकर्ता जो प्रचार.प्रसार अभियान हेतु आये हैं और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं ये सभी निर्वाचन क्षेत्र से दिनांक 4 मई की शाम 6 बजे तक तुरंत छोड़ दें किंतु यह प्रतिबंध राजनैतिक दल के उस पदाधिकारी का लागू नहीं होगा। जो राज्य का प्रभारी है और राजनैतिक दल द्वारा राज्य मुख्यालय से रहने की जगह घोषित होगी। कोई भी अभ्यर्थी यह राजनैतिक दल मतदाताओं के मनोरंजन करने के लिए कोई सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था नहीं करेगा।
मधुशाला सहित अन्य पर लगाया प्रतिबंध
यह प्रतिबंध 4 मई की शाम 6 बजे से 7 मई को प्रात: 7 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि 4 मई को शाम 6 बजे से दिनांक 6 मई को मतदान समाप्ति तक किसी होटल, आहार, गृह, मधुशाला अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थानों में कोई भी स्प्रिट युक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई पदार्थ न विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इस आदेश से व्यथित दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कलेक्टर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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