इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इपिक के साथ-साथ मतदाता की पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक तथा डाकघर की पासबुक एवं पैन कार्ड को मान्य किया है। इनके साथ-साथ आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन कार्ड तथा आधार कार्ड को मतदाता की पहचान के लिए मान्य किया गया है।
शासकीय तथा अद्र्धशासकीय संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा सांसदों, विधायकों को जारी किए गए हैं। शासकीय पहचान पत्र भी मान्य होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता जब मतदान के लिए आएं तो अपने साथ मतदाता पर्ची तथा कोई एक दस्तावेज पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्य लायें। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही मतदान का अवसर मिलेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल 10 वाहन की अनुमति दी जाएगी। इसमें प्रत्येक विधानसभा सेगमेंट के लिए एक-एक वाहन, प्रत्याशी के लिए एक वाहन और उसके एजेंट के लिए एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होती है। रीवा में यह अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी विकास सिंह को अधिकृत किया गया है । अभ्यर्थी को उक्त अवधि में वाहन की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।