कलेक्टर ने बतौर जिला दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि मतगणना 23 मई को मतगणना स्थल में आम व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। स्थल की 300 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग न करें। उन्होंने मतगणना ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों, चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों, मतगणना अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं के द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों जिन्हें मतगणना के दौरान मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के द्वारा नियमानुसार प्रवेश पत्र जारी किया गया हो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
कलेक्टर ने बतौर जिला दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने आदेश दिया है कि मतगणना 23 मई को मतगणना स्थल में आम व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। स्थल की 300 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग न करें।लेकिन मोबाइल फोन, सेल्यूलर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दण्ड प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।
मतगणना स्थल में दूरभाष संचालन के लिए कर्मचारी तैनात
रीवा. जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा में अस्थाई दूरभाष संचालन के लिए तीन कर्मचारी तैनात किये हैं। जारी आदेश के अनुसार स्टेनोग्राफर रमेश श्रीवास्तव, स्टेनो टाइपिस्ट सगीर खान तथा स्टेनो टाइपिस्ट सर्वसुख सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त कर्मचारी दूरभाष क्रमांक 07662.297454 का संचालन करेंगे।