अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र भेजकर कहा है कि जिला व जनपद पंचायत स्तर पर विभिन्न मदों की राशि राशि जमा है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी राशि को राज्य स्तर पर पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता में संधारित किया गया है। राशि को खाते में भेजकर सूचित करें। आदेश आने के बाद लेखाधिकारियों की माथापच्ची बढ़ गई है।
शासन ने सांसद निधि समेत 247 मदों को परिशिष्ट एक में रखा है। जबकि जप व जिपं निधि समेत 30 मदों की परिशिष्ट दो में रखा है। आदेश में परिशिष्ट एक की सभी मदों की राशि राज्य स्तरीय खाते में जमा करने की डेडलाइनल 29 जून तक दी गई है। डेडलाइन पूरी होने के बावजूद कई जनपदों ने अभी तक राशि नहीं जमा किया है।
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जिपं ने 7 करोड़ से ज्यादा राशि किया सरेंडर
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सांसद निधि, हाथकरघा, ब्याज की राशि, राज्य वित्त आयोग जनपद पंचायत स्तर, राज्य वित्त आयोग जिला पंचायत स्तर, स्टांप शुल्क, राज्य वित्त आयोग, बुंदेलखंड पैकेज, गौण खनिज, 10वां एवं 11वां वित्त आयोग, वाणित्यकर, कुंआ रिचार्ज, हाट बाजार, वाहन नीलामी, स्मार्ट विलेज, तालाब गहरीकरण, कंप्यूटर चोरी वसूली, सांसद आदर्श योजना, मध्य प्रदेश अजीविका मिशन फोरम, प्रधानमंत्रीग्रामोदय योजना, जिला पंच सम्मेलन, जिला पंचायत प्रयोगशाला निर्माण कार्य सामग्री परीक्षण, यूनीसेफ, राज्यस्तर सिंहस्थ विशेष, पौधरोपण (मनरेगा), एमडीएम, इंदिरा आवास प्राकृतिक आपदा, एनएफएफडब्ल्यू परिवहन, पंचायतीराज संस्थाओं को अन्य प्रभार, एनआरएलएम युवा पंचायत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, निर्मल भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जिला जल एवं स्वचछता समिति, मनरेगा प्रशासन, तरल एवं ठोस अपशिष्ट, 12वां वित्त (किचेनशेड), निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार राशि, सरपंच-पंच मानदेय, त्रि-स्तरीय महापंचायत, बीपीएल सर्वे, धारा-92 की वसूली, सरपंच पदाधिकारी प्रशिक्षण मद, काम के बदले अनाज योजना, क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला (मनरेगा), पंचायत कर्मी मानदेय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, नलजल स्थल योजना, मनरेगा, खेल मैदान निर्माण, एसजीएस वाय प्रशिक्षण, मुख्यमंत्र हाट बाजार योजना, आर्थिक सामाजिक जाति गणना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ)
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इन मदों की राशि वापस नहीं होगी
जनपद व जिला पंचायत निधि, अन्य वसूली (आरआरसी), विकास उपकर/सामन्य उपकर, मत्स्य पट्टा, पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, पंचायत निधि जनभागीदारी से प्राप्त। भवन, दुकान, मीटिंग हाल किराया प्रप्ति। सेवा शुल्क, डायवर्शन शुल्क, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, आऊटसोर्स खाता, रोड रोलर, स्वकराधान प्रोत्साहन योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री स्वेचछानुदान मद, ग्राम अन्नकोष योजना, विशेष पिछड़ी जाति जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्त हेतु आर्थिक सहायता, जन्म मृत्यु प्रोत्साहन राशि, शॉपिंग, काम्पलेक्स, दुकान नीलामी राशि। जिला, जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों का वेतन व भत्ते। सामान्य प्रयोजन मद, डीआरडीए, कर्मचारी भविष्य निधि, टैक्स (टीडीएस), न्यायालयीन फीस, दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, एमडीएम।