scriptबिना अनुमति एलोपैथी-आयुष, डेंटल चिकित्सक और झोलाछाप डाक्टर इलाज किया तो जाएंगे जेल | Ministry of Health and Family Welfare Department | Patrika News
रीवा

बिना अनुमति एलोपैथी-आयुष, डेंटल चिकित्सक और झोलाछाप डाक्टर इलाज किया तो जाएंगे जेल

लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय ने कार्रवाई के लिए जारी किया पत्र, 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई का दिए आदेश

रीवाOct 27, 2018 / 11:21 am

Rajesh Patel

New rule in doctor's studies

New rule in doctor’s studies

रीवा. जिले में एलोपैथिक, आयुष और डेंटल डॉक्टर बिना अनुमति पैथी से हटकर चिकित्सीय कार्य नहीं कर सकेंगे। लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय फर्जी तरीके से नर्सिंग होम और क्लीनिकों पर इलाज करने वाले और झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसेगा। मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि फर्जी तरीके से इलाज करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए मंत्रालय ने 24 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया है।
बिना अनुमति इलाज कराने वालों पर होगी कार्रवाई
लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एलोपैथिक, आयुष और डेंटल डॉक्टर बिना अनुमति पैथी से हटकर चिकित्सीय कार्य करने वालों पर कार्रवाही का निर्देश दिया है। इसके अलावा नर्सिंगहोंम और पैथी संचालित करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नवंबर माह तक विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने यह निर्णय मरीजों के इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाए जाने और औषधियों के अनुपातयुक्त में गड़बड़ी की शिकायतों को दूर करने के लिए लिया है। तीन दिन पहले सीएमएओ कार्यालय में आदेश आने के बाद अभी तक विशेष अभियान शुरू नहीं किया गया है।
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश पर होगी कार्रवाई
मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नाम के आगे डॉक्टर शब्द केवल क्वालीफॉयड डॉक्टर्स ही करें तथा चिकित्सकीय व्यवासय जैसे क्लीनिक, नर्सिंग होम्स, परामर्श केन्द्र, एक्सरे सेंटर आदि संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। फर्जी चिकित्सकों के लिए २५ अक्टूबर से 30 नवंबर तक गंभीरता के साथ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, अपनी पैथी से हटकर चिकित्सा करना अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे वो आयुष डॉक्टर हो, डेस्टिंस हो या फिर एलोपैथिक डॉक्टर, जो भी पैथी से हटकर मरीजों को अन्य पैथी की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे चिकित्सको को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों के खिलाफ 1993 की धारा 8 के तहत जुर्माना के साथ तीन माह का कठोर कारावास का प्रावधान है। शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाने के लिए आदेश दिया है।

जिले में बेखौफ संचालित हो रहीं क्लीनिक
जिले में सैकड़ो की संख्या में डॉक्टर मनमानी तरीके से कई क्लीनिक और नर्सिंगहोंम में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ो की संख्या में झोलाछाप डॉक्टरो की क्लीनिक संचालित हो रही है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह डॉक्टर बिना अनुमति मानक की अनदेखी कर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जिम्मेदर खानापूर्ति कार्रवाई करने में जुटे हैं।
वर्जन…
शासन के आदेश के तहत अभियान को गंभीरता से लिया गया है। दो दिन पहले कार्रवाई भी की गई है। चुनाव की व्यस्तता के कारण अभिया प्रभावित है। अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
आरएस पांडेय, सीएमएचओ
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो