मुख्य सचिव ने कहा कि 4 अगस्त को सभी जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाए युवा उद्यमी योजना तथा अन्य रोजगार मूलक योजनाओं के लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत प्रकरण तैयार कर स्वीकृत कराएं। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिंता के प्रावधानों में संशोधन करके उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कलेक्टर राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में इनकी जानकारी सभी राजस्व अधिकारियों को दें। वासस्थान दखलकार्य अधिनियम तथा भू-स्वामी बाटायीदार अधिनियम का भी व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। भू.स्वामी बाटायीदार अधिनियम में राजस्व अधिकारी को दस हजार रुपए तक जुर्माना करने तथा तीन माह के लिए जेल भेजने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत दर्ज प्रकरण 60 दिन में निर्णय करना आवश्यक है। समय सीमा के बाद राजस्व अधिकारी पर 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगेगा अधिकतम जुर्माना पांच हजार रुपए है। बैठक में मुख्य सचिव ने स्थानांतरित तहसीलदारों को एक अगस्त तक अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त करने के कलेक्टर को दिए।
खरीफ फसल कटाई प्रयोग का दिए निर्देश
बैठक में समर्थन मूल्य प्याज तथा लहसुन की खरीदी फसल कटाई प्रयोग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद बीज के वितरण तथा समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उर्पाजन की राशि का भुगतान के संबंध में निर्देश दिया है।
बैठक में नि:शुल्क जाति प्रमाण पत्र वितरण, आदिवासी बाहुल्यजिलों में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने, उज्जवला योजना तथा सडक़ निर्माण के लिए भू-अर्जन के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए आवश्यक भूमि तत्काल उपलब्ध कराएं।
सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में खाद सुरक्षा योजना से लाभांवित हितग्राहियों की आधार फीडिंग तथा बायोमैट्रिक विधि से खाद्यान्न वितरण के संबंध निर्देश दिया गया। कलेक्ट्रेट के एनआइसी केन्द्र में संभागायुक्त्त महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर प्रीति मैथिल, उप पुलिस अधीक्षक एसके सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।