कलेक्टर ने कहा कि बंद के दौरान यदि जबरन किसी दुकान या प्रतिष्ठान को बंद कराने की चेष्ठा की गयी तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा, बंद के दिन निकलने वाले जुलूस के मार्ग की जानकारी उपलब्ध कराएं तथा नियत मार्ग से ही सिर्फ पैदल जुलूस की अनुमति होगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति न फैलने पाएं। उन्होंने कहा कि रीवा शहर व जिले के इतिहास में हमेशा अमन-चैन व शांति का वातावरण रहा है अत: इसे बनाए रखने में सभी संगठन अपना सहयोग दें। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुशांत सक्सेना ने कहा कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार के जाम की स्थिति न बने।
सडक़ मार्ग अवरूद्ध न हों तथा कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में न ले व शांति बनाएं रखने में सहयोग करें। इस दौरान बंद का आहवान करने वाले संगठनों ने प्रशासन को आश्वस्त किया कि शांतिपूर्ण बंद में वह सहभागी होंगे तथा शांति व व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर बीके पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी हुजूर बलवीर रमन सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में एसपी सुशांत सक्सेना ने कहा कि सोशल मीडिया में किसी वर्ग विशेष पर जातिगत टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। वाट्सप, फेसबुक सहित अन्स सोशल साइडों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जो भी किसी जाति विशेष पर गलत टिप्पणी कर साम्प्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगाडऩे का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
भारत बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था के मद्दे नजर जिले में धारा १४४ लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 7 सितंबर की शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। कलेक्टर प्रीति मैथिल ने बतौर जिला मजिस्ट्रेट रीवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी की है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा कि जिले की सीमा के अंतर्गज किसी भी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंध रहेगा। जुलूस रैली के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डंडा व विस्फोट सामग्री की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार के आपत्ति जनक नारे, पोस्टर और पप्लेट लगाए गए या वितरित किए गए तो कार्रवाई होगी। जिले के सभी शस्त्रधारियों को लाइसेंस लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी संगठन या व्यक्ति के द्वारा जुलूस आदि की प्रक्रिया के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से विधिवत अनुमति लेने के बाद ही कर सकेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायधीश गणों, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शासकीय कर्तव्यों में लगाए गए सुरक्षा बलो, पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 7 सितंबर शाम 5 बजे तक लागू रहेगा।