12 हजार 500 रुपए जुर्माना करना होगा जमा
सागर•Sep 22, 2020 / 09:42 pm•
sachendra tiwari
Driving drunk was expensive
बीना. शराब के नशे में गाड़ी चलाने, बीमा न होने पर एक व्यक्ति पर जेएमएफसी अभिलाष जैन ने 12 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर पंद्रह दिन के लिए जेल जाना होगा।
एडीपीओ श्यामसुंदर गुप्ता ने बताया कि 9 अगस्त को सर्वोदय चौराहे पर वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक क्रमांक एमपी 15 पी 2013 को करनसिंह परमार (32) निवासी शास्त्री वार्ड शराब के नशे में चलाता हुआ मिला और बाइक पर तीन लोग सवार थे। बाइक के दस्तावेजों की जांच करने पर बीमा नहीं होना पाया गया और इसके बाद मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। शराब के नशे में बाइक चलाने और दस्तावेज पेश न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एडीपीओ ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाए जाने के लिए न्यायालय से निवेदन किया गया था, जिसपर शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार, बीमा न होने पर 2 हजार, मौके पर दस्तावेज पेश न करने पर 500 रुपए का जुर्माना अदा करने के सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया गया।