कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट निर्मला सप्रे के खिलाफ आचार संहिता और कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के रण में एक के बाद एक उठापटक और ऊंच-नीच देखने को मिल रही है। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर सामने आई है कि, मध्य प्रदेश के सागर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मतदान से कुछ दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है।
आपको बता दें कि सागर जिले के बीना शहर के अंतर्गत आने वाली बीना विधानसभा से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी एडवोकेट निर्मला सप्रे के खिलाफ बीना थाने में आदर्श आचार संहिता और कलेक्टर द्वारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बीना थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।
इसलिए दर्ज हुआ केस
दरअसल, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कृषि उपज मंडी प्रांगण में बिना अनुमति के राजनैतिक सभा की थी। बता दें कि साल 2013 में बीना विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उस समय भाजपा के धरमू राय ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद इस साल एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार भी निर्मला सप्रे का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक महेश राय से है।