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सागर

बहू को जलाने वाली सास को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

फैसला

सागरJan 19, 2022 / 10:09 pm

sachendra tiwari

Mother-in-law sentenced to life imprisonment

Mother-in-law sentenced to life imprisonment

बीना. ग्राम देवल में बहू को जलाकर मारने वाली सास को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही महिला का परिजनों के सामने रो-रो कर बुरा हाल रहा और पुलिस वाहन भी पुलिस को जबरन बैठाना पड़ा।
विशेष लोक अभियोजक डीके मालवीय ने बताया कि 13 अप्रेल 2019 की रात वंदना पति विशाल अहिरवार को सिविल अस्पताल जली हुई अवस्था में भर्ती किया गया था, जहां हालत गंभीर होने के कारण बीएमसी रेफर किया था और बीएमसी में दूसरे दिन सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सिविल अस्पताल में नायब तहसीलदार ने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किए थे, जिसमें पति पर शराब पीकर मारपीट करने और सास द्वारा आग लगाने की बात कही थी। साथ ही मृतिका के भाई, बहन ने पुलिस को बयान दिए थे कि पति द्वारा शराब पीकर मारपीट की जाती थी और सास द्वारा झगड़ा कर उसे जला दिया गया। भानगढ़ पुलिस ने पति विशाल और उसकी मां गोमती अहिरवार (55) पर धारा 302, 498 ए के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई थी। न्यायायल ने मामले की सुनवाई कर और बयान, साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सास गोमती बाई को दोषी पाते हुए धारा ३०२ में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। वहीं पति विशाल पर दोष सिद्ध न होने पर उसे बरी कर दिया गया। महिला 23 सितंबर 2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद महिला अपने परिजनों के सामने रोती रही और जेल जाने तैयार नहीं थी।

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