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सागर

राजस्व दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने नहीं लगाने होंगे तहसील के चक्कर, अब इन केन्द्रों होगी उपलब्ध

मंगलवार से हुई नई सुविधाा की शुरुआत

सागरAug 04, 2020 / 10:22 pm

sachendra tiwari

Tahsil will not have to take copy of revenue documents

Tahsil will not have to take copy of revenue documents

बीना. खसरा, बी-वन, नक्शा, नकल, केस की नकल, नामांतरण, आदेश की कॉपी सहित अन्य राजस्व संबंधी दस्तावेजों की प्रतिलिपि अब लोकसेवा केन्द्र, एमपी ऑनलाइन, तहसील के आइटी सेंटर से उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत मंगलवार से की गई। लोकसेवा केन्द्र में विधायक महेश राय द्वारा इस सुविधा का शुभारंभ किया गया।
तहसीलदार संजय जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता नियम-2020 के नियम 94 और 105 के तहत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को प्राधिकृत वेब पोर्टल और प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें वह अभिलेख जिन्हें रिकॉर्ड रुम से स्कैन कर भू-अभिलेख पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है और आरसीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति होगी। इसमें १ जनवरी २०१६ के बाद वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सेवा से तत्काल कहीं से भी ऑनलाइन दस्वेज की प्रतिलिपि मिल सकेंगी और तहसील आने की जरूरत नहीं रहेगी। इस सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम में शिवकुमार ठाकुर, भूपेन्द्र ठाकुर, लोकेन्द्र सिह, अमरप्रताप ङ्क्षसह, नायब तहसीलदार दिनेश चंदेल, आरआई अखिलेश तिवारी, पटवारी राजेश शर्मा आदि उपस्थित थे।

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