दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष के कारावास की सजा
कक्षा 9 वीं की छात्रा को बाइक पर ले गया था आरोपी, फिर किया था दुष्कर्म, भाई के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाया फैसला।
![](data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%27400%27%20height=%27266%27/%3e)
![Court sentenced ten years imprisonment to accused of rape and POCSO Act](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcms.patrika.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F05%2FUntitled_23ff68.jpg%3Ffit%3Dcover%2Cgravity%3Dauto%2Cquality%3D75&w=828&q=75)
बीना. पाक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आलोक कुमार मिश्रा ने आरोपी को दस वषज़् के कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक श्याम सुंदर गुप्ता ने बताया कि बीना थानांतगज़्त 30 मार्च 2021 की शाम 7.30 बजे कक्षा 9 की छात्रा अपनी बड़ी मां के घर से निकली थी, लेकिन वह फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलने पर दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद उप निरीक्षक प्रतिमा मिश्रा ने विवेचना करते हुए छात्रा को बरामद किया और पूछताछ की। छात्रा ने बताया कि एक अरोपी उसे बाइक पर बैठाकर जरुवाखेड़ा मंदिर के पास ले गया था और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कराया गया और अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया। पीड़िता की मां, बड़ी मां ने आरोपी से राजीनामा कर लिया था, लेकिन पीड़िता के भाई ने घटना के संबंध में बयान दिए। साथ ही अभियोजन के द्वारा पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित की और डीएनए पॉजीटिव रिपोर्ट पेश की। साक्ष्य और तर्कोें के माध्यम से न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 363 में पांच वर्ष की सजा व 500 रुपए अर्थदंड, धारा 366 में सात वर्ष की सजा व 500 रुपए अर्थदंड और पाक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा व 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को क्षतिपूर्ति के दो लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिए जाने के आदेश दिए हैं।
Hindi News/ Sagar / दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दस वर्ष के कारावास की सजा