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सागर

न्याय : 20 रुपए के वाद पर 3020 रुपए अदा करने आदेश

– जिला उपभोक्ता मंच ने कोरियर कंपनी को दिए आदेश

सागरOct 06, 2016 / 09:11 pm

jitendra changani

-justice-

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जैसलमेर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने उपभोक्ता की ओर से कोरियर कंपनी पर डाक सही स्थान पर नहीं भेजने के मामले फैसला सुनाता हुए कोरियर कंपनी को उपभोक्ता से डाक की एवज में ली गई 20 रुपए की राशि के साथ 2 हजार रुपए जुर्माना व एक हजार रुपए परिवादी को परिवाद व्यय सहित कुल 3 हजार 20 रुपए अदा करने के आदेश दिए है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंत्र जैसलमेर के अध्यक्ष रामचरन मीना, सदस्य मनोहरसिंह नरावत ने जयनारायण बनाम प्रबंधक पुष्पक कोरियर व अन्य में परिवादी पोकरण के खेतोलाई निवासी जयनाराण पुत्र बगडूराम विश्नोई ने पुष्पक कोरियर एजेंसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। वाद में उसने बताया कि उसने राजस्थान कोंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए डाक को पुष्पक कोरियर एजेन्सी पोकरण को दी थी। जिस पर परिवादी से बीस रुपए शुल्क वसूल कर रसीद दी, लेकिन परिवादी की ओर से भेजे गए मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व मूल डिमांड ड्राफ्ट राजस्थान नर्सिंग कौंसिल के बजाय राजस्थन फोर्मेंसी कौंसिल भेज दिए गए। इस कारण परिवादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समय पर नवीनीकरण नहीं हो सका। असंतुष्ट होकर परिवादी ने मंच में परिवाद दायर किया, जिस पर मंच ने सेवा दोष मानते हुए दो महिनों में पृथक-पृथक व संयुक्त रुप से परिवादी से वसूल की गई बीस रुपए की राशि मय मानसिक व आर्थिक हर्जाना दो हजार रुपए व परिवाद व्यय 1 हजार अदा करने का आदेश सुनाया।

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