( Azam Khan’s son news ) दाे दिसंबर 2020 को मुख्य लेखा अधिकारी अनुज कुमार पांडेय उत्तर प्रदेश शासन ने आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी कर 65 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश दिए हैं। सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम साल 2017 के विधान सभा चुनाव में स्वार सीट से निर्वाचित घोषित हुए थे । उन्होने चुनाव भी जीता लेकिन उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया गया उसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइन में सिविल दर्ज कराया गया था । हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी थी। विधान सभा सचिवालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्वार रिक्त घोषित कर दिया था।
इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा से मांग की थी अब्दुल्ला आजम को विधायक के रूप में रकम का इस्तेमाल किया है उनसे वह सारी रकम सूद समेत वापास ली जाए। उनके द्वारा की गई इस शिक़ायत के बाद बीते 2 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य लेखा अधिकारी अनुज कुमार ने अब्दुल्ला आजम को नोटिश जारी किया। नोटिस में लिखा है कि अब्दुल्ला आजम 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक जो भी वेतन व भत्ते आपने प्राप्त किये हैं उसकी रकम सरकारी कोष में जमा कराएंगे।