वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि, सहारनपुर जिला जज सर्वेश कुमार की ओर से पेरोल के लिए तीन एडीजे और एक मजिस्ट्रेट को नामित किया गया था। इस समिति ने जेल में बंद ऐसे बंदियों जिन पर 7 साल से कम सजा वाले अपराधों का आराेप हैं, उनकी जमानत अर्जियां सुनी और उन्हें पैरोल पर यानी बंध पत्र पर 8 सप्ताह के लिए रिहा कर दिया।
जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सहारनपुर जेल में ऐसे करीब 280 बंदी है जबकि उप कारागार देवबंद में 100 से अधिक बंदी हैं जिन्हे पैरोल का लाभ मिल सकता है। रविवार को जिला कारागार से 36 बंदियों को पैरोल दिया गया है जबकि देवबंद उपकारागार से 33 बंदियों काे पैरोल मिला।
खास बात यह है कि जिन बंदियों को पैरोल मिला है उन्हें कोई जमानती भी नहीं देने पड़े हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बंध पत्रों पर ही 8 सप्ताह के लिए रिहा किया गया है। यह अवधि पूरी हाेने के बाद इन सभी काे फिर से न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा जहां से इन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।