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सैनग्रूर

Coronavirus: कर्फ्यू के बाद पंजाब सरकार ने राहतों का पिटारा खोला

सहकारिता विभाग ने दो महीने का दंड ब्याज माफ किया
पानी और सीवरेज के बिल 31 मई तक जमा कर सकेंगे
प्रॉपर्टी टैक्स में माफी की स्कीम 31 मई तक बढ़ाई गई
निजी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट

सैनग्रूरMar 24, 2020 / 03:06 pm

Bhanu Pratap

amrinder singh

amrinder singh

चंडीगढ़/संगरूर। कोविड-19 COVID-19 का फैलाव रोकने के लिए पंजाब सरकार Punjab government ने देश में सबसे पहले कर्फ्यू Curfew लगाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह Captain amarinder singh ने तमाम राहत का ऐलान किया है। इसके तहत सहकारिता विभाग ने दो महीने का दंड ब्याज माफ कर दिया है। पानी और सीवरेज के बिल 31 मई तक जमा किए जा सकेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में माफी की स्कीम 31 मई, 2020 तक बढ़ाई गई है। निजी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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35 लाख उपभोक्ताओं को फायदा

पंजाब के मुख्य सचिव करन अवतार सिंह ने बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने स्थानीय निकाय विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी नगर निगमों, कौंसिलों और नगर पंचायतों में पानी और सीवरेज के बिल की आखिरी तारीख़ मुल्तवी कर दी जाये। प्रॉपर्टी टैक्स में माफी की स्कीम 31 मई, 2020 तक बढ़ा दी गई है। सभी घरेलू, व्यापारिक और छोटे बिजली औद्योगिक खपतकारों के 10,000 हज़ार रुपए तक के एक/दो महीनों के बिजली बिल जो 20 मार्च, 2020 या बाद में भरे जाने थे, में 15 अप्रैल, 2020 तक विस्तार कर दिया गया है। पंजाब राज्य बिजली निगम को खपतकारों से देरी से अदायगी करने पर लगने वाले चार्ज न वसूलने के लिए कहा गया है, जिससे 35 लाख खपतकारों को फ़ायदा पहुँचेगा।
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मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के अधीन सभी टैक्स की आखिरी तारीख़ 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने के हुक्म दिए हैं। सरकारी और प्राइवेट वाहनों को इस समय के दौरान चलने की आज्ञा नहीं होगी जिस कारण इनको उस समय तक मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इनके अलावा 15 मार्च से 15 अप्रैल, 2020 से नवीकरण/पास होने वाले वाहनों पर देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं वसूला जायेगा।
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किसानों की मदद

इस मुश्किल घड़ी में किसानों की मदद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सहकारिता विभाग ने उनकी फसलों पर दंड ब्याज दो महीने (मार्च-अप्रैल, 2020) के लिए माफ करने का फ़ैसला लिया है और यह किसान 30 अप्रैल, 2020 तक फ़सलीय कर्ज अदा कर सकेंगे।
150 करोड़ रुपए की पेंशन

समाज के कमज़ोर वर्गों की मुश्किलों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को मार्च, 2020 के लिए तुरंत 150 करोड़ रुपए की पेंशन जारी करने के हुक्म दिए हैं। जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पैंशनों के सभी लाभपात्रियों के खातों में पैंशन डालने के लिए 21 मार्च को 296 करोड़ जारी किये हुए हैं। यहाँ यह बताने योग्य है कि मुख्यमंत्री की हिदायतों पर श्रम विभाग को 3,18,000 रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए उनके खातों में डी.बी.टी. के द्वारा तीन-तीन हज़ार रुपए डालने का फ़ैसला पहले ही लिया जा चुका है जिस पर लगभग 96 करोड़ खर्च किए जाने हैं।
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