scriptकोर्ट ने कोलगवां कोतवाल का दो माह को वेतन रोकने एसपी को दिया आदेश | Court gives order to stop payment of kolgawan TI for two months | Patrika News
सतना

कोर्ट ने कोलगवां कोतवाल का दो माह को वेतन रोकने एसपी को दिया आदेश

कोलगवां टीआई को वारण्ट तामील नहीं करना पड़ा भारी
 

सतनाJun 23, 2019 / 01:21 am

Vikrant Dubey

Court gives order to stop payment of kolgawan TI for two months

Court gives order to stop payment of kolgawan TI for two months

सतना. कोर्ट के वारण्ट तामील नहीं करना कोलगवां कोतवाल को महंगा साबित हुआ। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी रियाज इकबाल को कोलगवां थाना प्रभारी आरपी सिंह का दो माह का वेतन रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एसपी को यह भी आदेश दिया है कि आहरण और संवितरण अधिकारी को वेतन आहरित नहीं करने के निर्देश जारी किए जाएं।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना उमेश कुमार पटेल की अदालत ने कहा कि इस न्यायालय के समक्ष पुलिस थाना कोलगवां के अपराध क्रमांक 227/12 उदभूत दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 848/12 मप्र राज्य विरुद्ध इंदल सिंह बगैरह वर्ष 2012 से लंबित है। अदालत ने कहा, एेसे पुराने व लंबित प्रकरणों को त्वरित गति से निराकरण किए जाने के संबंध में मप्र उच्च न्यायालय द्वारा कठोर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 23 जुलाई 19 की तारीख तय की है।
कोलगवां कोतवाल वारण्ट में नहीं अंकित कर रहे मुद्रा
अदालत ने कहा, कोलगवां कोतवाल आरपी सिंह द्वारा बार-बार वारण्ट जारी किए जाने के बाद भी तामील/ अदम तामील वापस प्रेषित नहीं किए जा रहे हैं। वापस प्रेषित किए जाने वाले कतिपय वारण्ट के पृष्ठभाग पर प्राधिकृत मुद्रा भी अंकित नहीं की जा रही है।
न तामील, न ही अदालत के समक्ष कर रहे वारण्ट प्रेषित
कोर्ट ने कहा, कोलगवां के अपराध क्रमांक 227/12 उदभूत दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 848/12 मप्र राज्य विरुद्ध इंदल सिंह बगैरह मामले में पत्र क्रमांक-82 दिनांक 8 अप्रेल 2019 को जारी किए जाने के साथ ही वारण्ट प्रेषित किए जाने पर भी थाना प्रभारी कोलगवां द्वारा वारण्ट तामीली नहीं की गई। न ही वारण्ट को इस अदालत के सामने प्रेषित किया गया।
एसपी को आदेश, जून-जुलाई माह का वेतन रोकें-
अदालत ने कोलगवां कोतवाल की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसपी रियाज इकबाल को आदेशित किया कि थाना प्रभारी कोलगवां आरपी सिंह का माह जून और जुलाई 2019 का वेतन आहरित न करें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि यदि आवश्यक हो तो आहरण और संवितरण अधिकारी को भी वेतन आहरण न करने के कठोर निर्देश जारी किए जाएं।
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