… तो सरकारी हो जाएगी जमीन
संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर तय अवधि में कोई दावा प्रस्तुत नहीं होता या किया गया दावा नामंजूर कर दिया जाता है इसका प्रतिवेदन तहसीलदार अपने अनुविभागीय अधिकारी को सौंपेंगे। अनुविभागीय अधिकारी इसके बाद उस जमीन को परित्यक्त घोषित करते हुए सरकारी घोषित करेगा।